| जनश्री बीमा योजना | Scheme Details
जनश्री बीमा योजनागरीबों के लिये जनश्री बीमा योजना राज्य शासन के सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित होने वाली जनश्री योजना प्रदेश में लागू हो गई है। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी शहरी एवं ग्रामीण परिवार शामिल होंगे। इस योजना के तहत वे परिवार जो आम आदमी बीमा योजना से लाभ ले रहे हैं, वे सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवार इस योजना में शामिल नहीं होंगे। मध्यप्रदेश सरकार का सामाजिक न्याय विभाग तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से जनश्री बीमा योजना शुरू की है। उक्त योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी शहरी एवं ग्रामीण परिवारों के लिये है। योजना के तहत आम आदमी बीमा योजना में लाभ ले रहे समस्त ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को छोड़कर शेष गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार तथा समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी परिवार सम्मिलित होंगे। पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनके आवेदन भरवाये जाने के उपरांत उनकी सूची संकलित की जानी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत सभी पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी निर्धारित समयावधि के पूर्व भरे जाकर आवेदन संबंधित जिला शहरी विकास प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत को प्रेषित करेंगे। सभी जनपद पंचायत जिला पंचायत को एवं नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास प्राधिकरण को आवेदन प्रेषित करेंगे। जिला पंचायत एवं जिला शहरी विकास प्राधिकरण एकत्रित जानकारी संचालनालय सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को प्रेषित करेंगे। जनश्री योजना के लिये आवेदन पत्र तथा शिक्षावृत्ति आवेदन पत्र नि:शुल्क प्रदाय किये जावेंगे। आवेदन पत्र पर्याप्त मात्रा में संचालनालय द्वारा भी उपलब्ध कराये जावेंगे। योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को कम्प्यूटर साफ्टवेयर में निर्धारित अंतिम तिथि तक कम्प्यूटरीकृत किया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित आवेदन पत्रों में आपको अपने जिला स्तर पर प्रति हितग्राही को कोड क्रमांक दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। हितग्राहियों के लिये निर्धारित मापदण्ड - 1. केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण लोग जो इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य है तथा शासन द्वारा संचालित/वित्त पोषित बीमा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो। 2. हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक होगी।
जनश्री बीमा योजना |
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| प्रधानमंत्री आवास योजना | Scheme Details
प्रधानमंत्री आवास योजनापीएम आवास योजना का आप कैसे उठायें फायदा?PMAY के बारे में आपको हमारे इस आर्टिकल में पूरी जानकारी मिल सकती है अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपका काम आसान कर सकती है. पहले PMAY का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था. अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी PMAY के दायरे में लाया गया है. शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक PMAY में होम लोन (Home Loan) की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर PMAY के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी. अब इसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
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होम इक्विटी लोन लेने के क्या हैं फायदे?
सामान्य जरूरताें के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालना सही नहीं होता है. कारण है कि यह रिटायरमेंट के लिए मुख्य बचत होती है.
ET CONTRIBUTORS|
Nov 21, 2019, 10.14 AM IST
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पर्सनल लोन जैसे लोन काफी महंगे होते हैं. कारण है कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं और काफी कम अवधि के लिए दिए जाते हैं.
अमित और सोनिया ने 50 साल की उम्र का पड़ाव पार कर लिया है. अमित एक मिड-लेवल कंपनी में काम करते हैं. वहीं, सोनिया फ्रीलांस लॉयर (वकील) हैं. उनके दो बच्चे हैं. ये बड़े हो चुके हैं. अब तक मियां-बीवी बहुत बचत नहीं कर सके हैं. उनका अपना घर है, जिसमें वे रहते हैं. इसके होम लोन की ईएमआई अभी सात साल चलेगी. 15 साल पहले उन्होंने 40 लाख रुपये में इस घर को खरीदा था. इसकी कीमत बढ़कर आज करीब 1.5 करोड़ रुपये हो गई है.
इसके अलावा उनका कुछ पैसा पीएफ में हैं और थोड़ा म्यूचुअल फंड निवेश है. उनका बड़ा बेटा आर्किटेक्ट है और अपना वेंचर शुरू करना चाहता है. अमित की इच्छा है कि वह इसमें कुछ पूंजी डालें. अमित और सोनिया को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी मौजूदा बचत से बेटे की मदद करनी चाहिए?
अमित और सोनिया की आर्थिक हालत तमाम मध्यम वर्गीय परिवारों जैसी है. पैसे की एकमुश्त जरूरत होने पर उन्हें कमी का सामना करना पड़ता है. पीएफ खाते से पैसा निकालना सही नहीं होगा. कारण है कि यह रिटायरमेंट के लिए मुख्य बचत होती है.
लोन का भुगतान जब तक नहीं हो जाता है, वे पीएफ की रकम पर मिलने वाले ब्याज को भी गंवा देंगे. पर्सनल लोन जैसे लोन काफी महंगे होते हैं. कारण है कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं और काफी कम अवधि के लिए दिए जाते हैं. इस तरह दोनों मामलों में नुकसान ज्यादा है.
इस स्थिति में अमित और सोनिया को अपने घर को इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए. वे होम इक्विटी लोन ले सकते हैं. यह लोन प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में आने वाली तेजी पर दिया जाता है. इसे बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां देती हैं.
इसे भी पढ़ें : संपत्ति गिरवी रखे बगैर भी मिल सकता है एजुकेशन लोन
यह लोन अमूमन पूरी तरह से बने हुए घर पर दिया जाता है. साथ ही यह भी देखा जाता है कि मालिकाना हक (टाइटल) में किसी तरह का विवाद नहीं हो. प्रॉपर्टी पर होम लोन बचे होने पर भी वे होम इक्विटी लोन ले सकते हैं.
कर्ज देने वाला संस्थान प्रॉपर्टी की मौजूदा मार्केट वैल्यू का आकलन करेगा और फिर इस वैल्यू से बकाया लोन की रकम को घटा देगा. बचे हुए मूल्य का करीब 50 से 60 फीसदी लोन के तौर पर दिया जाएगा.
इस तरीके से अमित और सोनिया अच्छी दर पर बड़ी रकम पा सकेंगे. यह लोन 15 साल की अवधि में उतारा जा सकता है जो रिटायरमेंट की उम्र पर निर्भर करता है. इसके चलते ईएमआई कम रहेगी जो मौजूदा स्थिति में उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है.
लोन को इस्तेमाल करने के मकसद को लेकर भी इसमें बंदिश नहीं होती है. एक बार बेटे का बिजनेस रफ्तार पकड़ ले तो वे लोन को तेजी से भी अदा कर सकते हैं. इसके चलते पति-पत्नी को अपनी रिटायरमेंट की रकम से छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी.
इस पेज की सामग्री सेंटर फॉर इंवेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग (सीआईईएल) के सौजन्य से. गिरिजा गादरे, आरती भार्गव और लब्धि मेहता का योगदान.
प्रधानमंत्री आवास योजना
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
- योजना का प्रारंभ: 01 अगस्त, 2014
- योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के हितग्राहियों को कम लागत के उपकरण तथा/या कार्यशील पूजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु देय होगा। योजना की अर्हता एवं वित्तीय सहायता के प्रावधान निम्नानुसार होगें -
क) परियोजना लागत - अधिकतम रूपये 50,000/-
ख) आयु - 18 से 55 वर्ष ।
ग) आय श्रेणी - बीपीएल श्रेणी का हो।
घ) वित्तीय सहायता - 1) मार्जिन मनी - परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
या अधिकतम रूपये 15,000/-
- योजना का क्रियान्वयन: मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल ऐजन्सी, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल होगा, तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा। योजना के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में किया जावेगा, तथा तद्नुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।
- पात्रता:
5.1 योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
5.2 आवेदक :
5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
5.2.2 आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
5.2.4 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
5.2.5 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
5.2.6 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
5.3 योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
- वित्तीय सहायता:
6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत रुपये 50 हजार होगी।
6.2 इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
6.3 50 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 15,000/-)।
- आवेदन प्रक्रिया:
7.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी /कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, जिला-समस्त में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे।
7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे।
- आवेदन पत्रों का निराकरण:
8.1 उक्त योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र योजनान्तर्गत गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
8.2 प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन निम्न चयन समिति द्वारा किया जावेगा:-
- जिला कलेक्टर/कलेक्टर प्रतिनिधि - अध्यक्ष
- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आ0जा0क0 विभाग - सदस्य
- महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र - सदस्य
- जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक - सदस्य
- मुख्यकार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी,
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित - सदस्य-सचिव
8.3 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों के निराकरण हेतु बैंकों को अगे्रषित किया जावेगा।
8.4 बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार बैंक में प्रकरण प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर निराकरण किया जावेगा।
8.5 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement ) प्रारंभ किया जावेगा।
9 मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगीः
9.1 योजना के लिएः- परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 15,000/-) मार्जिनमनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी।
- आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।
- आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद, ऋण अदायगी 5 वषो में होगी।
10 वित्तीय प्रवाहः-
10.1 ऋण वितरण के पश्चात् एवं इकाई की स्थापना होने पर, परियोजना लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिनमनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि का क्लेम मुख्यकार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, जिला-सम्बंधित को किया जावेगा।
11 विविध:
11.1 बैंक से आशय समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक से हैं।
11.2 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
11.3 हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत पूर्व में दी गयी सहायता भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।
11.4 योजना की व्याख्या/संशोधन हेतु प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल सक्षम होगें।
12 परिभाषाएं:-
12.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।
12.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अशंदान के रूप में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिनमनी सहायता कहलाती है।
12.3 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात्, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (moratorium कहलाती है)
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आवेदन-पत्र में संलग्न किये जाने वाले सहपत्रों की सूची
- राशन कार्ड/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र/मतदाता पहचान-पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/आधार प्रमाण पत्र। (कोई भी एक)
- जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र
5. अन्य
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार
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Mukhyamantri Yuwa Swarojgar Yojna मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना (MMYSY)
Latest Update : Updated on March 2019
(MMYSY) के माध्यम से युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने में सहायता होगी और इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को चलाने के लिए बैंक से बिना गारंटी के रूपए उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया ( Mukhyamantri Suwarojgaar Yojna ) यह एक वित्तीय सहायता योजना है।
इस योजना को ( Mukhyamantri Ji )ने 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था तथा नवंबर २०१७ को इसके नियमो में बदलाव किया गया जो की हमने इस पोस्ट में पूरे डिटेल्स में बताया हुआ हे ! इस योजना के तहत आप अपनी राज्य सरकार से मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी , ऋण गारंटी इन सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा |इस योजना का मुख्य उद्देश्य collateral security की आवश्यकता के बिना राज्यों में उद्यमिता और (entrepreneurship )स्वरोजगार को बढ़ावा देना है जिससे कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर अपना स्वम् का रोजगार स्थापित क्र सकता है जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन आसानी से कर सकता है ।मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा|
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgaar Yojna ) के लिए क्या पात्रता है |
- इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश स्थायी निवासी ही वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो आवेदन कर रहा है उस आवेदनकर्ता कम से कम 5 वीं क्लास पास किया हुआ होना चाहिए ।
- आवेदन कर्ता की आयु 18-45 वर्षों के मध्य होनी चाहिए।
- व्यक्ति या उसका परिवार पहले से इनकम टैक्स नहीं देता हो, और किसी उद्योग से सम्बंधित न हो !
- आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत या निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा Defaulter घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।
- आवेदक पहले से किसी राज्य में चलने वाली योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
- यह योजना केवल उद्योग / सेवा कंपनी / व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध है |
- इस योजना का लाभ व्यक्ति एक ही बार ले सकता हे !
Mukhyamantri Swarojgar Yojna (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ) के तहत वित्तीय सहायता |
- इस योजना के तहत आप जो भी रोजगार चालू करना चाहते है उसकी अनुमानित लागत 50 हजार से 10 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए |
- सामान्य वर्ग को योजना के पुरे अमाउंट का १५ प्रतिसत भुगतान किया जायेगा ( अधिकतम १ लाख).
- गरीबी रेखा से निचे आने वाली , अनुसूचित जाती /जनजाति / OBC / महिला / निः शक्तजन को ३० प्रतिशत ( अधिकतम २ लाख ), रुपये की की सब्सिडी मिलेगी !
- भोपाल गैस कांड और घुमक्कड़ लोगो को अतिरिक्त छूट दी गयी हे !
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा, प्रति वर्ष (अधिकतम 25000 रुपये ).
- स्वरोजगार योजना के तहत आपको सात साल के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना लागत (50000) का 20% मार्जिन मनी के रूप में या अधिकतम 10000 रुपए एक मुस्त में प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojna ) के लिए आवेदन किस प्रकार करें |
- Mukhyamantri Swarojgar Yojna आवेदन अब MPonline से सीधे अप्लाई कर सकते हे – यहाँ से अप्लाई करे हितग्राही सीधे एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से अपने आवेदन-पत्र आन लाइन जमा करें.इम्पोर्टेन्ट पॉइंट :मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक अप्रैल से प्रारंभ वर्ष 2016-17 से सभी आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने हैं. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इंदौर द्वारा सीधे या डाक द्वारा कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया).
- वेबसाइट जैसे ही खुलती हे उसके बाद निचे दिखाया हुआ फॉर्म खुलेगा उसमे से आप योजना का नाम चुनिए – मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना।

- अपने सारे डिटेल डालिये जैसे नाम , पता , आधार कार्ड , आपका बिज़नेस प्लान इत्यादि फोटो के साथ !
- फॉर्म को सबमिट कर दीजिये उसके बाद प्रिंटआउट लेकर इंतज़ार करिये!
- आपके आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के बाद छटनी की जाएगी | यदि आपने अपने आवेदन में कुछ अपनी अधूरी जाकारी भरी है तो आपका विवरण पूरा करने के लिए आपको जिला कार्यालय में बुलाया जाएगा |
- आवेदकों को आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी |
- इसके बाद आवेदन पत्र को इस योजना के तहत निर्वाचित संबंधित विभाग की चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा |
- अयोग्य आवेदन पत्र खारिज कर दिए जाएंगे |
- आवेदन की स्वीकृति के बाद 30 दिनों के भीतर ऋण वितरित किया जाएगा |
लोन किसे मिलेगा ये किस प्रकार निर्णय होगा – Selection Process of Your Application
- सारे आवेदन ३० दिन अंदर चयन समिति को भेजे जायेंगे जिसमे हर विभाग के कार्यालय प्रमुख , बैंक के मैनेजर्स , योजना प्रभारी लोग इत्यादि समीक्षा करेंगे , ये समिति भोपाल में बैठेगी।
- उसके बाद बैंको को बताया जायेगा उस लोन के बारे में !
- उसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर , जिला पंचायत , जिला रोजगार अधिकारी और बाकि लोगो के साथ बैठक में निर्णय होगा की लोन पास होगा या नहीं !
- एक बार पास हो गया उसके बाद १५ के अंदर लोन आपको मिल जायेगा !
आवेदक से कोई बैंक किसी प्रकार का कोलैटरल सिक्योरिटी की मांग नहीं करेगी
मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के बारे में जानें | Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana In Hindi
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Latest Update : Updated on March 2019
(MMYSY) के माध्यम से युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने में सहायता होगी और इसमें सूक्ष्म और लघु उद्योगों को चलाने के लिए बैंक से बिना गारंटी के रूपए उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया ( Mukhyamantri Suwarojgaar Yojna ) यह एक वित्तीय सहायता योजना है।
इस योजना को ( Mukhyamantri Ji )ने 1 अगस्त 2014 को शुरू किया था तथा नवंबर २०१७ को इसके नियमो में बदलाव किया गया जो की हमने इस पोस्ट में पूरे डिटेल्स में बताया हुआ हे ! इस योजना के तहत आप अपनी राज्य सरकार से मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी , ऋण गारंटी इन सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा |इस योजना का मुख्य उद्देश्य collateral security की आवश्यकता के बिना राज्यों में उद्यमिता और (entrepreneurship )स्वरोजगार को बढ़ावा देना है जिससे कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर अपना स्वम् का रोजगार स्थापित क्र सकता है जिससे वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन आसानी से कर सकता है ।मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के माध्यम से किया जायेगा|
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgaar Yojna ) के लिए क्या पात्रता है |
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Mukhyamantri Swarojgar Yojna (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ) के तहत वित्तीय सहायता |
- इस योजना के तहत आप जो भी रोजगार चालू करना चाहते है उसकी अनुमानित लागत 50 हजार से 10 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए |
- सामान्य वर्ग को योजना के पुरे अमाउंट का १५ प्रतिसत भुगतान किया जायेगा ( अधिकतम १ लाख).
- गरीबी रेखा से निचे आने वाली , अनुसूचित जाती /जनजाति / OBC / महिला / निः शक्तजन को ३० प्रतिशत ( अधिकतम २ लाख ), रुपये की की सब्सिडी मिलेगी !
- भोपाल गैस कांड और घुमक्कड़ लोगो को अतिरिक्त छूट दी गयी हे !
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से दिया जायेगा, प्रति वर्ष (अधिकतम 25000 रुपये ).
- स्वरोजगार योजना के तहत आपको सात साल के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान वर्तमान दर पर किया जाएगा।
- राज्य सरकार परियोजना लागत (50000) का 20% मार्जिन मनी के रूप में या अधिकतम 10000 रुपए एक मुस्त में प्रदान करेगा।
पढ़े: मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojna ) के लिए आवेदन किस प्रकार करें |
- Mukhyamantri Swarojgar Yojna आवेदन अब MPonline से सीधे अप्लाई कर सकते हे – यहाँ से अप्लाई करे हितग्राही सीधे एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से अपने आवेदन-पत्र आन लाइन जमा करें.इम्पोर्टेन्ट पॉइंट :मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक अप्रैल से प्रारंभ वर्ष 2016-17 से सभी आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने हैं. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इंदौर द्वारा सीधे या डाक द्वारा कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया).
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- आपके आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के बाद छटनी की जाएगी | यदि आपने अपने आवेदन में कुछ अपनी अधूरी जाकारी भरी है तो आपका विवरण पूरा करने के लिए आपको जिला कार्यालय में बुलाया जाएगा |
- आवेदकों को आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित परियोजना की सामान्य परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी |
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- आवेदन की स्वीकृति के बाद 30 दिनों के भीतर ऋण वितरित किया जाएगा |
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- सारे आवेदन ३० दिन अंदर चयन समिति को भेजे जायेंगे जिसमे हर विभाग के कार्यालय प्रमुख , बैंक के मैनेजर्स , योजना प्रभारी लोग इत्यादि समीक्षा करेंगे , ये समिति भोपाल में बैठेगी।
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आवेदक से कोई बैंक किसी प्रकार का कोलैटरल सिक्योरिटी की मांग नहीं करेगी
फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले कुछ जरुरी सह प्रमाण पत्र – Documents Required during Apply
दोस्तों नए बदलाव के साथ ( 16 नवम्बर , 2017 ) के बाद आपको निम्न लिखित डाक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे
दस्तावेजों की सूची –
- आवेदक / अधिकृत व्यक्ति का फोटो
- परियोजना प्रतिवेदन
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी / अथवा मूल निवासी हेतु निर्धारित प्रपत्र पर स्वप्रमानीकरण
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र
- जन्मतिथि संबंधी प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा (यदि लागू हो तो)
- मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन(यदि लागू हो तो)
- जाति प्रमाण पत्र(यदि लागू हो तो)
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण-पत्र
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाणपत्र संलग्न करें(यदि लागू हो तो)
- बीoपीoएलo राशन कार्ड की प्रतिलिपि (यदि लागू हो तो)
- आय सीमा के सम्बन्ध के स्वयं एवं परिवार का शपथ पत्र , और पिछले ३ वर्ष की आयकर का डिटेल्स, यदि इनकम टैक्स देते हो तो !
Note :आपसे आपका फॉर्म जमा करते समय और आपकी जरुरत के अनुसार आपसे जरुरी कागजात मांग लिए जाएगे


